छह प्रार्थना-पत्रों में 16.75 लाख पीड़ित प्रतिकर राशि के आदेश

बालोतरा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार संशोधित राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के पार्ट-2 के रूप में यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाएं-2018 को सम्मिलित किया गया हैं। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधित) स्कीम, 2023 की अधिसूचना जारी की गई हैं। इस योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा को यौन अपराध पीड़िताओं, हत्या के पीड़ितों के कुल 15 आवेदन प्राप्त हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा की ओर से यौन अपराधों से पीड़ित पीड़िताओं व हत्या होने पर मृतकों के परिजनों को व आश्रित व्यक्तियों को प्राधिकरण के अध्यक्ष, बालोतरा जिला एवं सेशन न्यायाधीश एमआर सुथार की अध्यक्षता में कमेटी ने 15 प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करते हुए कुल 6 प्रार्थना पत्रों में पीड़िताओं एवं उनके परिजनों को 16 लाख 75 हजार रुपये की राशि बैंक खातों के माध्यम से देने के आदेश दिए।

प्राधिकरण के सचिव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिद्धार्थ दीप ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपराधिक घटनाओं का शिकार हुए व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें पुनर्वास में मदद मिल सकें एवं वे अपने जीवन को पुनः सामान्य रूप से जी सकें। उन्होंने बताया कि यह योजना विभिन्न प्रकार के अपराधों जैसे बलात्कार, हत्या, हिंसा आदि के शिकार व्यक्तियों के लिए लागू होती है साथ ही बताया कि सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इस योजना के तहत मुआवजे की राशि पीड़ितों की स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाती है और इसके लिए आवेदनों की प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाया गया है।

इस बैठक में पारिवारिक न्यायालय न्यायाधीश खगेन्द्र शर्मा, जिला कलेक्टर बालोतरा सुशील कुमार यादव, अध्यक्ष बार एसोसियेशन उम्मेद सिंह, लोक अभियोजक बालोतरा जिला एवं सेशन न्यायालय अनवर टावरी व्यक्तिशः उपस्थित हुए एवं बाड़मेर से न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण विक्रम सिंह, अति. चार्ज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर कृष्णा गुप्ता, जिला कलेक्टर टीना डाबी, पुलिस अधीक्षक, नरेन्द्र मीणा वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए।


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