शहर में निर्माणधीन इमारत को किया सीज
बालोतरा। नगरपरिषद ने शहर में निर्माणधीन एक इमारत को सीज करने के आदेश जारी किए है। नगर परिषद के आदेश में बताया गया है कि उक्त इमारत की इजाजत आवासीय निर्माण के लिए ली गई थी। जिसका नक्शा भी आवासीय निर्माण के लिए इजाजत के लिए पेश किया गया था। जबकि मौके पर कमर्शियल व्यवसायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा था। जिस पर नगर परिषद आयुक्त शिवपाल सिंह राजपुरोहित द्वारा निर्माणधीन इमारत को सीज किया गया। इसको लेकर आरटीआई कार्यकर्ता सुमेरलाल गौड़ ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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